हाईकोर्ट से मीनाक्षी लेखी को मिली राहत, 2019 लोकसभा चुनाव मामले में याचिका खारिज

नईदिल्ली

नई दिल्ली क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को 2019 लोकसभा चुनाव को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. निर्दलीय उम्मीदवार रमेश ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दखिल कर मीनाक्षी लेखी के चुनाव को कई आधार पर चुनौती दी थी.

मामले को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव याचिका में तथ्यों की कमी है. याचिका में मीनाक्षी लेखी के निर्वाचन खर्चे में विसंगतियों के आरोप लगाये गए थे. इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट तरीकों से चुनाव प्रचार करने में उनकी भागीदारी का आरोप लगाया गया था. लेकिन अदालत को उनकी चुनाव याचिका में पर्याप्त तथ्य नहीं मिले जिनसे आरोप सिद्ध हो सकें. आधार ही लचर थे. लिहाजा अदालत ने रमेश की अर्जी खारिज कर दी.

बता दें कि याचिकाकर्ता रमेश ने मीनाक्षी लेखी के खिलाफ नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री और भाजपा की लेखी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अजय माकन को 2.50 लाख से अधिक वोटों से हराया था. याचिकाकर्ता ने लेखी के चुनाव को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि उनके चुनाव खर्च में विसंगतियां थीं और वह भ्रष्ट चुनावी गतिविधियों में शामिल थीं.

उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पष्ट आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है और याचिकाकर्ता को विवरण में जाना चाहिए. इसमें कहा गया है, "इसमें कथित भ्रष्ट आचरण, शामिल व्यक्तियों और ऐसे कृत्यों के समय और स्थानों की विशिष्टताएं शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है." अदालत ने कहा कि याचिका भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के आरोपों से भरी हुई है लेकिन इसमें आवश्यक भौतिक तथ्यों और विशिष्ट विवरणों का अभाव है.

 

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