जिले में कोल का परिवहन केवल तिरपाल से ढके वाहनो से ही किया जायेः-कलेक्टर
कोल परिवहन करने वाले वाहनो में लगाया जाये स्पीड गर्वनरः-अरूण परमार
खुले वाहनो से राखड़ का परिवहन किया गया प्रतिबंधित
सिंगरौली
जिले में बड़ते औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारी वाहनो के अत्याधिक आवागमन के साथ साथ विभिन्न कोयला खदानो से रेलवे साईडिंग एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओ तक कोयले का परिवहन, राखड़ का परिवहन खुले वाहनो में करने परिणाम स्वारूप व्यापक स्तर पर प्रदूषण का फैलाव होता है जिसके रोकथाम एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के द्वारा दिये गये निर्देशो का जिले में शत प्रतिशत पालन कराने के साथ साथ कोल परिवहन के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधत्मक आदेश पूर्व में जारी किये गये है। जिनका काठोरता से पालन कराने हेतु कलेक्टर अरूण परमार के अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के उपस्थिति में जिले में कार्यरत एनटीपीसी, एनसीएल एवं अन्य औद्योगिक कंम्पनियो, रेलवे प्रबंधक धनबाद, प्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, एनटीपीसी गडरवार थर्मल प्लांट, कोटा थर्मल पावार, बीना थर्मल पावर सहित अन्य परियोजनाओ के साथ साथ कोल परिवहन कर्ताओ के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में उपस्थित संबंधितो को निर्देश देते हुये कलेक्टर परमार ने कहा कि कोल परिवहन करने वाले सभी वाहनो में स्पीड गर्वन, जीपीएस अनिवार्य, टू अवे कैमरा लगाया जाये साथ ही वाहनो को अच्छी गुणवत्ता के तिरपाल से ढककर निर्धारित स्पीड के अनुसार ही कोयले का परिवहन किया जाये। उन्होने एनसीएल के विभिन्न परियोजना प्रबंधको को निर्देश दिये कि कोल परिहव साईटो में सीसीटीव्ही कैमरे स्थापित कराये ताकि वाहनो की निगरानी की जा सके कि उनके द्वारा नियमो का पालन किया जा रहा है कि नही। उन्होने उपस्थित राजस्व अधिकारियो के साथ साथ सभी थाना प्रभारियो को निर्देश दिये कि समय समय पर कोल परिवहन करने वाले वाहनो की जॉच करे कि इनके द्वारा नियमो का पालन किया जा रहा है कि नही।
कलेक्टर ने रेलवे मण्डलो से आये रेलवे विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिये कि रेलवे कोल साईडिंग पर समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराये जैसे कोल साईडिंग में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिवाल का निर्माण कराये साथ वहा पर सीसीटीव्ही कैमरा लगवाये साथ रेलवे के निर्धारित साईड तक जाने वाले वाले मार्गो में पानी का छिड़काव कराये। उन्होने निर्देश दिये कि कोयले में मिलावट के रूप में किये जाने वाली छाई की जानकारी मिल रही है इसे रोकने के लिए उच्च स्तर पर व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यदि जॉच के दौरान मिलावट करना पाया गया तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
आकस्मिक दुर्घटनाओ के लिए जमा करनी होगी सहायता राशिः- कलेक्टर परमार ने सभी परियोजनाओ के प्रबंधको को निर्देश दिये कि कभी कभी आकस्मिक रूप से दुर्घटनाये घटने के कारण जन मानस को होने वाले हानियो के क्षतिपूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित की गई राशि जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही इसके अतिरिक्त रेडࡎक्रास सोसायटी मे भी 1 रूपये प्रति टन के दर से राशि जमा करनी होगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता राशि प्रदान की जा सके।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कुरैशी के द्वारा कोल परिवहन करने वालो को निर्देश दिया कि सभी वाहनो में अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रमाण पत्र होना चाहिए साथ ही जिला प्रशासन द्वारा कोल परिवहन के लिए जो गाईड लाईन निर्धारित की गई उसका पालन सुनिश्चि करे। उन्होने निर्देश दिया कि परियोजनाओ के अंदर वाहन कार्यरत उकना भी रजिस्ट्रेसन अनिवार्य रूप से कराया जाये तथा समय समय पर चालको का वेरिफकेशन भी किया जाये कि वे नशे मे न रहे समय समय पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराये साथ ही बल्कर वाहनो में अनिवर्य रूप से स्पीड गवर्नर एवं जीपीएस लगाना सुनिश्चित करे। पुलिस अधीक्षक ने एनटीपीसी के अधिकारी को निर्देश दिये कि फ्लाईएस बंद गाड़ियो में ही परिहवन किया जाये। यदि फ्लाईएस का परिवहन खुले वाहनो में करते हुये पाया गया तो इसके लिए संबंधित परियोना जबावदार होगी।
पुलिस अधीक्षक ने रेलवे विभाग से आये विभिन्न मण्डलो के अधिकारियो को निर्देश दिये कि कोयले में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए कार्य करे साथ कोल साईडिंग मे अनिवार्य रूप से सीसीटीव्ही कैमरे स्थापित कराये जाये। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर डी.पी बर्मन, अरिक्ति पुलिस अधीक्षक शिवकुमार बर्मा, एसडीएम ऋषि पवार, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर माईकल तिर्की, खनिज अधिकारी ए.के राय, जिला परिवहन अधिकारी बिक्रम सिंह राठौर, थाना प्रभारी मोरवा यू.पी सिंह, थाना प्रभारी बरगवा आर.पी सिंह, प्रभारी यातायात रामायण मिश्रा, नगर निगम के उपायुक्त आरपी बैस सहित सभी परियोजनआो के अधिकारी उपस्थित रहे।