कलकत्ता हाईकोर्ट से बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को बड़ी राहत

कोलकाता

बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी के पूर्व सांसद परेश रावल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बंगालियों के मछली के सेवन पर विवादित टिप्पणी के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट गुरुवार को रावल को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को जस्टिस राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि परेश रावल को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान गुरुवार को जस्टिस मंथा ने कहा, 'पुलिस जांच जारी रखेगी। लेकिन परेश को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अभी सिर्फ उनसे वर्चुअल पूछताछ होनी चाहिए। गौरतलब है कि परेश रावल को कोलकाता पुलिस ने सीपीएम राज्य सचिव मोहम्मद सलीम की दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बुलाया था। इसके खिलाफ उन्होंने दिसंबर की शुरुआत में हाईकोर्ट में केस दायर किया था।

होगी वर्चुअल पूछताछ
कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि अभी परेश रावल को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अभी पुलिस उनसे वर्चुअल पूछताछ कर सकती है। उसके बाद जो भी होगा, उस पर कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट की इस घोषणा से रावल को बड़ी राहत मिली है। दरअसल परेश ने गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के एक अभियान में कहा, "गुजरात के लोग महंगाई सहन कर सकते हैं।" लेकिन अगर बगल के घर में रोहिंग्या शरणार्थी या बांग्लादेशी आ जाएं तो गैस सिलेंडर का क्या करें? बंगालियों के लिए मछली तलेंगे? इस पर लेफ्ट नेता मोहम्मद सलीम ने कहा था है कि क्या रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हमला कर परेश ने पूरे बंगाली राष्ट्र का अपमान किया?

परेश रावल ने मांगी माफी
मछली खाने को लेकर बयान के विवाद के बाद पूर्व सांसद परेश रावल ने माफी मांगी थी। लेकिन विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा गया। लेकिन इस बीच कई थानों में परेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। उन्हीं में से एक शिकायत मोहम्मद सलीम ने की थी। उस शिकायत के मद्देनजर पुलिस ने परेश को पूछताछ के लिए कोलकाता बुलाया था।

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